RTI में मांगी गई अहम जानकारी देने से राज्य विशेष शाखा का इनकार

RTI में मांगी गई अहम जानकारी देने से राज्य विशेष शाखा का इनकार

उदयपुर (Justice Ambit ) आलोक यादव की रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान में सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई थी। आवेदक आलोक यादव द्वारा 9 जुलाई एवं 15 जुलाई 2026 को प्रस्तुत आवेदनों के जवाब में राज्य विशेष शाखा, राजस्थान, जयपुर ने कई बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने से इनकार किया है।

आवेदन में राजस्थान में कार्यरत सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की सूची, सुरक्षा मांगने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या, सुरक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित कार्रवाई एवं दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना से संबंधित रिकॉर्ड, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम तथा RTI कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों और मौतों से संबंधित आंकड़े मांगे गए थे।

राज्य विशेष शाखा ने जवाब में कहा कि मांगी गई सूचनाएं इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती हैं। साथ ही पत्र में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ-9(23) न्याय-5/2005 जयपुर दिनांक 15.10.2005 का उल्लेख करते हुए RTI अधिनियम की धारा 24(4) के तहत राज्य विशेष शाखा को अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त बताया गया है।

पत्र में यह भी बताया गया है कि इस मामले में प्रथम अपील 30 दिवस के भीतर की जा सकती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में उप महानिरीक्षक पुलिस, इंटेलीजेंस, राजस्थान, जयपुर का उल्लेख किया गया है।

⚖️ बड़ा सवाल

RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और उन पर होने वाले हमलों से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक व्यवस्था एवं पारदर्शिता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे में राज्य विशेष शाखा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के बाद अब प्रथम अपील में मामला उठाया जाना महत्वपूर्ण होगा।

Justice Ambit की नजर अब इस बात पर रहेगी कि प्रथम अपील में क्या निर्णय होता है और RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़े इन सवालों पर सरकारी रिकॉर्ड सामने आता है या नहीं।

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