दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला “एक पक्ष अपनी मर्जी से Arbitrator नहीं चुन सकता”

एक पक्ष अपनी मर्जी से Arbitrator नहीं चुन सकता

Bhalani Book Corporation vs Indiabulls Housing Finance Ltd. | 2026 DHC 5914

दिल्ली हाईकोर्ट ने एकतरफा नियुक्त Sole Arbitrator के आधार पर पारित Arbitration Award को रद्द कर दिया।

🔴 एकतरफा Arbitrator नियुक्ति अमान्य
🔴 Section 12(5) का उल्लंघन
🔴 10 अक्टूबर 2023 का Award Set Aside
🔴 सिर्फ Arbitration में भाग लेने से Waiver नहीं
🔴 Waiver के लिए विवाद के बाद लिखित सहमति जरूरी
🔴 नए Sole Arbitrator की नियुक्ति

📌 कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Arbitrator की नियुक्ति में ऐसी कानूनी खामी Arbitral Tribunal के गठन की जड़ तक जाती है।

TRF • Perkins Eastman • Bhadra International के सिद्धांतों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने नया Arbitrator नियुक्त करने का निर्देश दिया।

 बड़ा कानूनी संदेश:

जिस पक्ष का विवाद में हित है, उसे अकेले Arbitrator नियुक्त करने की शक्ति नहीं दी जा सकती।

Arbitration मामलों में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण!

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