सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,NCSC सेवा मामलों में बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता

      सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

NCSC सेवा मामलों में बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता

🇮🇳 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया—
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की भूमिका जांच, पूछताछ और सिफारिश तक सीमित है।

❌ आयोग न्यायालय की तरह बाध्यकारी आदेश नहीं दे सकता।
❌ बकाया भुगतान, पदोन्नति या डिमोशन जैसे मामलों में लागू होने वाला न्यायिक आदेश जारी नहीं कर सकता।

📌 मुंबई पोर्ट अथॉरिटी बनाम NCSC
2026 INSC 755 | फैसला: 28 जुलाई 2026

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला निरस्त करते हुए NCSC के 30 दिन में बकाया भुगतान संबंधी निर्देश को संविधान के विपरीत एवं non-est in law घोषित किया।

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