“एक पक्ष अपनी मर्जी से Arbitrator नहीं चुन सकता”
Bhalani Book Corporation vs Indiabulls Housing Finance Ltd. | 2026 DHC 5914
दिल्ली हाईकोर्ट ने एकतरफा नियुक्त Sole Arbitrator के आधार पर पारित Arbitration Award को रद्द कर दिया।
🔴 एकतरफा Arbitrator नियुक्ति अमान्य
🔴 Section 12(5) का उल्लंघन
🔴 10 अक्टूबर 2023 का Award Set Aside
🔴 सिर्फ Arbitration में भाग लेने से Waiver नहीं
🔴 Waiver के लिए विवाद के बाद लिखित सहमति जरूरी
🔴 नए Sole Arbitrator की नियुक्ति
📌 कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Arbitrator की नियुक्ति में ऐसी कानूनी खामी Arbitral Tribunal के गठन की जड़ तक जाती है।
⚖ TRF • Perkins Eastman • Bhadra International के सिद्धांतों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने नया Arbitrator नियुक्त करने का निर्देश दिया।
बड़ा कानूनी संदेश:
“जिस पक्ष का विवाद में हित है, उसे अकेले Arbitrator नियुक्त करने की शक्ति नहीं दी जा सकती।”
Arbitration मामलों में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण!
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