राजस्थान सूचना आयोग ने तहसील हिंडौन के लोक सूचना अधिकारी को लगाई चेतावनी, 21 दिन में सूचना देने के आदेश

राजस्थान सूचना आयोग ने तहसील हिंडौन के लोक सूचना अधिकारी को लगाई चेतावनी, 21 दिन में सूचना देने के आदेश
हिंडौन सिटी, करौली।*
राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर ने तहसील हिंडौन से संबंधित एक आरटीआई प्रकरण में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील कार्यालय हिंडौन को निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर चेतावनी दी है तथा 21 दिनों के भीतर मांगी गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंडौन निवासी राजीव कुमार पुत्र भगवान सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तहसील परिसर में 15 जुलाई 2025 से 27 अप्रैल 2026 के बीच काटे गए पेड़ों की संख्या, अनुमति, लकड़ी के रख-रखाव, नीलामी तथा जिम्मेदार अधिकारियों के संबंध में जानकारी मांगी थी।


समय पर सूचना उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। आयोग ने सुनवाई के बाद पाया कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के नोटिस का समुचित जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भविष्य में आयोग द्वारा जारी नोटिसों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। आयोग ने संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर मांगी गई सूचना बिंदुवार, प्रमाणित एवं स्पष्ट रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इस आदेश को सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सरकारी विभागों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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