नगर निकाय आम चुनाव-2026 : ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

नागौर,19 अगस्त। नगर निकायों के आम चुनाव-2026 को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट देवेन्द्र कुमार ने नागौर जिले की समस्त नगरपालिकाओं एवं नगर परिषद की सीमाओं में ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट कुमार ने राजस्थान कोलाहल अधिनियम, 1963 की धारा 3 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निकाय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि प्रसारण एवं विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया है।साथ ही सरकारी बिजली एवं टेलीफोन के खम्भों पर किसी व्यक्ति अथवा दल द्वारा ध्वनि प्रसारक यंत्र नहीं लगाए जा सकेंगे।
आदेश के अनुसार बिना पूर्वानुमति के घुमन्तु माइक का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। विशिष्ट मामलों एवं राजनीतिक दलों से संबंधित मामलों में संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट से आवश्यकता के अनुरूप ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी। हालांकि, किसी भी स्थिति में रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसी प्रकार चिकित्सालय, सरकारी कार्यालय, न्यायालय एवं शिक्षण संस्थानों के आसपास के शांत क्षेत्रों में ध्वनि प्रसारण यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला कलक्टर कुमार ने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

