राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह ने पुलिस अधिकारियों सहित 13 लोगों के विरुद्ध न्यायालय से की कानूनी कार्रवाई की मांग
कोटपूतली-बहरोड़ (राजस्थान)। लीगल एम्बिट
के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह ने राजस्थान पुलिस के कई वरिष्ठ एवं अधीनस्थ अधिकारियों सहित 13 व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड़ की अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175(3) सहपठित धारा 190 के तहत परिवाद दायर किया है।
परिवाद में तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी (RPS), थानाधिकारी, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाया गया है। दस्तावेज़ के अनुसार परिवाद में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं तथा विभिन्न दंडनीय धाराओं के अंतर्गत न्यायालय से संज्ञान लेकर विधिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
परिवाद में आरोप है कि शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को अपराध की सूचना देने, एफआईआर दर्ज कराने, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत रिकॉर्ड उपलब्ध कराने तथा उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के बावजूद कथित रूप से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय की शरण लेते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
परिवाद में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 34, 120B, 166A, 188, 204, 217, 385, 388, 420, 466, 468, 471, 503 एवं 506, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की संबंधित धाराएँ, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 का भी उल्लेख किया गया है।
यह मामला वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड़ की अदालत में विचाराधीन है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर किया जाएगा।

