SP के आदेश से DSP के दोबारा आदेश तक… आखिर बानसूर पुलिस रिकॉर्ड का सच क्या है?आदेश की पालना, RTI का जवाब और न्यायालयीन रिकॉर्ड—तीनों के बीच कथित अंतर ने खड़े किए गंभीर सवाल कोटपूतली-बहरोड़,

SP के आदेश से DSP के दोबारा आदेश तकआखिर बानसूर पुलिस रिकॉर्ड का सच क्या है?

आदेश की पालना, RTI का जवाब और न्यायालयीन रिकॉर्डतीनों के बीच कथित अंतर ने खड़े किए गंभीर सवाल

कोटपूतली-बहरोड़,

सम्पादकीय :-

लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। पुलिस के किसी आदेश, रिपोर्ट या रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति या एक मामले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

बानसूर थाना क्षेत्र से सामने आया वर्तमान मामला इसी कारण गंभीर है।

Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता राव धनवीर सिंह नम्बदार द्वारा पुलिस थाना कोटपूतली में प्रस्तुत परिवाद में संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

परिवाद के साथ उपलब्ध बताए गए दस्तावेजों में वर्ष 2022 के पुलिस अधीक्षक स्तर के निर्देश, वर्ष 2024 के पुलिस उप अधीक्षक स्तर के आदेश, RTI आवेदन एवं जवाब तथा न्यायालयीन अभिलेखों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

यहां हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है। हमारा सवाल केवल इतना है कि दस्तावेजों में दिखाई दे रहे कथित विरोधाभास का निष्पक्ष सत्यापन आखिर कब होगा?

2022 में SP का आदेश, 2024 में DSP का आदेशबीच के दो वर्ष कहां गए?

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 7 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा पत्र क्रमांक अप/अल/म.अ./22/8116 के माध्यम से थाना बानसूर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

परिवाद में आरोप है कि इन निर्देशों की अपेक्षित पालना थाना स्तर पर नहीं हुई।

इसके बाद 1 अगस्त 2024 को पुलिस उप अधीक्षक, बानसूर द्वारा आदेश क्रमांक 310 जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है।

यहीं से सबसे बड़ा प्रशासनिक सवाल पैदा होता है—

यदि SP स्तर से 7 अक्टूबर 2022 को ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, तो करीब दो वर्ष बाद DSP स्तर से पुनः आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

और यदि 2022 के आदेश की पालना हो चुकी थी, तो 2024 का आदेश किस आवश्यकता के तहत जारी हुआ?

यह प्रश्न किसी अधिकारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और आदेशों की पालना का है।

 

क्या थानेदार DSP से भी बड़े हो गए?”—व्यंग्य के पीछे छिपा गंभीर सवाल

इस मामले को लेकर एक व्यंग्यात्मक सवाल सामने आया है—

अगर SP साहब के आदेश की पालना नहीं हुई और दो साल बाद DSP साहब को फिर आदेश करना पड़ा, तो क्या थानेदार जी DSP से भी बड़े हो गए?”

बेशक यह एक व्यंग्य है, लेकिन इसके पीछे गंभीर प्रशासनिक प्रश्न छिपा हुआ है।

पुलिस व्यवस्था में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी आदेश की समय पर पालना होना आवश्यक है। यदि आदेश लंबित रहा, तो उसका कारण रिकॉर्ड में होना चाहिए और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

 

FIR से अंतिम रिपोर्ट और फिर कार्रवाई का सवाल

परिवाद के अनुसार थाना बानसूर में FIR संख्या 434/2022, IPC की धारा 376 एवं 506 के तहत दर्ज हुई थी।

पुलिस जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट संख्या 668/2022 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने तथा न्यायालय द्वारा 19 जुलाई 2023 को उसे स्वीकार किए जाने का उल्लेख परिवाद में किया गया है।

इसके बाद संबंधित शिकायतकर्ता के विरुद्ध IPC की धारा 182 एवं 211 के तहत कार्रवाई की मांग उठाई गई।

यहां भी कानून का मूल सिद्धांत स्पष्ट है—

किसी FIR का दर्ज होना शिकायतकर्ता को दोषी साबित नहीं करता और किसी अंतिम रिपोर्ट का स्वीकार होना भी अपने आप में हर आरोप की अंतिम न्यायिक घोषणा नहीं है।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर झूठी सूचना देकर किसी निर्दोष को आपराधिक मामले में फंसाने का प्रयास किया गया हो, तो उसकी जिम्मेदारी कानून के अनुसार तय की जा सकती है।

लेकिन यह निष्कर्ष निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।

RTI ने उठाया सबसे बड़ा सवाल: पुलिस रिकॉर्ड सही या न्यायालयीन रिकॉर्ड?

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर और संवेदनशील पहलू RTI से सामने आया कथित अंतर है।

राव धनवीर सिंह द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में पुलिस की ओर से कथित तौर पर बताया गया कि FIR संख्या 434/2022 के संबंध में IPC की धारा 182 एवं 211 के तहत इस्तगासा डिस्पैच नंबर 991-92 दिनांक 15 अप्रैल 2024 के माध्यम से न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

लेकिन परिवाद में संलग्न न्यायालयीन अभिलेख से संबंधित प्रमाणित सूचना के अनुसार 16 जून 2026 को कथित तौर पर बताया गया कि ऐसा कोई इस्तगासा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और न ही न्यायालयीन रिकॉर्ड में दर्ज है।

यदि दोनों दस्तावेज इसी प्रकार के हैं, तो सवाल बेहद सीधा है—

आखिर सही रिकॉर्ड कौन सा है?

पुलिस रिकॉर्ड में दस्तावेज न्यायालय में पेश बताया गया है तो न्यायालयीन रिकॉर्ड में वह क्यों नहीं है?

और यदि वह न्यायालय में पेश ही नहीं हुआ था, तो पुलिस रिकॉर्ड में उसके पेश होने की सूचना किस आधार पर दर्ज हुई?

 

RTI का महत्व यहीं सामने आता है

सूचना का अधिकार केवल सरकारी कागज प्राप्त करने का माध्यम नहीं है।

RTI शासन-प्रशासन की जवाबदेही जांचने का एक संवैधानिक लोकतांत्रिक औजार है।

जब RTI के माध्यम से प्राप्त सरकारी सूचना और किसी अन्य सरकारी अभिलेख के बीच कथित अंतर सामने आता है, तो उस अंतर की जांच होना आवश्यक है।

यदि यह केवल रिकॉर्ड-प्रबंधन की गलती है, तो गलती के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

यदि किसी स्तर पर गलत सूचना दी गई है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।

और यदि जानबूझकर गलत रिकॉर्ड तैयार या प्रस्तुत किया गया है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

 

अब जांच केवल शिकायतकर्ता की नहीं, रिकॉर्ड की भी होनी चाहिए

इस मामले में यदि निष्पक्ष जांच होती है तो जांच का दायरा केवल कथित झूठी FIR तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि—

पहला: 7 अक्टूबर 2022 के SP आदेश की वास्तविक पालना हुई या नहीं?

दूसरा: यदि पालना नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी कौन था?

तीसरा: 1 अगस्त 2024 को DSP स्तर से पुनः आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

चौथा: 15 अप्रैल 2024 के कथित डिस्पैच नंबर 991-92 का वास्तविक रिकॉर्ड क्या है?

पांचवां: क्या संबंधित इस्तगासा वास्तव में न्यायालय में पेश हुआ था?

छठा: यदि पेश हुआ था तो न्यायालयीन रिकॉर्ड में उसका उल्लेख क्यों नहीं है?

सातवां: यदि पेश नहीं हुआ था तो पुलिस की ओर से उसे पेश किए जाने की सूचना किस आधार पर दी गई?

आठवां: क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से रिकॉर्ड अथवा सूचना में गंभीर त्रुटि हुई?

नौवां: यदि FIR जानबूझकर झूठी साबित होती है तो संबंधित व्यक्तियों की कानूनी जिम्मेदारी क्या बनती है?

दसवां: यदि पुलिस रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?

 

कानून किसी के पद से बड़ा है

यह संपादकीय किसी शिकायतकर्ता, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं है।

हमारा स्पष्ट मत है कि कानून की नजर में शिकायतकर्ता और लोक सेवक दोनों बराबर हैं।

यदि कोई नागरिक जानबूझकर झूठी सूचना देता है तो कानून के अनुसार उसकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

और यदि किसी लोक सेवक की ओर से आदेश की अवहेलना, गलत सूचना, रिकॉर्ड में हेरफेर अथवा अन्य अनियमितता सिद्ध होती है तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

कानून का शासन तभी मजबूत होता है जब जवाबदेही पद देखकर नहीं, कृत्य देखकर तय हो।

पुलिस प्रशासन के सामने खुला अवसर

इस मामले में पुलिस प्रशासन के सामने एक महत्वपूर्ण अवसर है।

यदि परिवाद में लगाए गए आरोप गलत हैं तो निष्पक्ष जांच के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

और यदि रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितता सामने आती है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए इस प्रकरण को पुलिस बनाम शिकायतकर्ता के रूप में देखने के बजाय रिकॉर्ड बनाम सत्य के रूप में देखा जाना चाहिए।

Justice Ambit का संपादकीय मत

हमारा स्पष्ट मत है—

न शिकायतकर्ता को बचाया जाए, न अधिकारी को।

न निर्दोष को फंसाया जाए, न दोषी को छोड़ा जाए।

न गलत FIR को संरक्षण मिले, न गलत पुलिस रिकॉर्ड को।

SP के आदेश की कथित अवहेलना दबाई जाए, RTI के कथित विरोधाभास को नजरअंदाज किया जाए।

सत्य जो भी हो, वह दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से सामने आना चाहिए।

बानसूर प्रकरण में अब गेंद पुलिस प्रशासन के पाले में है।

जनता यह जानना चाहती है कि—

2022 के SP आदेश की पालना क्यों नहीं हुई?

2024 में DSP को दोबारा आदेश क्यों देना पड़ा?

RTI में बताए गए कथित इस्तगासे का वास्तविक रिकॉर्ड कहां है?

और पुलिस एवं न्यायालयीन रिकॉर्ड में कथित अंतर का सच क्या है?

इन सवालों का जवाब किसी राजनीतिक बयान, प्रेस नोट या आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, प्रमाणित रिकॉर्ड और कानूनसम्मत कार्रवाई से मिलना चाहिए।

क्योंकि अंततः सवाल केवल बानसूर थाने का नहीं है—

सवाल यह है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड जनता के विश्वास के योग्य हैं?

और उससे भी बड़ा सवाल—

क्या कानून वास्तव में सबके लिए बराबर है?

Justice Ambit इस मामले में किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि दस्तावेज, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के पक्ष में खड़ा है।

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